आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu) में मत्स्य पालन, मछुआरा कल्याण और पशुपालन मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्तियों को अस्थाई तौर पर कुर्क किया है. आरोप है कि साल 2001 से साल 2006 की चेक अवधि के दौरान इन लोगों ने अपनी संपत्तियों की बाबत गलत जानकारी दी और आय से अधिक संपत्ति कमाई.
प्रवर्तन निदेशालय के आला अधिकारी के मुताबिक ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह जांच भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय तूतूकुड़ी डिटैचमेंट तमिलनाडु द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की थी. इस मामले में आरोप था कि अनीता आर राधाकृष्णन और उनके परिजनों द्वारा अपनी संपत्तियों में अपनी वैध आय के आधार पर गड़बड़झाला किया गया है और यह संपत्तियां जिस कीमत की बताई जा रही है उससे कहीं ज्यादा की हैं.
ईडी का दावा है कि जांच के दौरान ईडी ने अनीता आर राधाकृष्णन और उनके परिजनों द्वारा 14 मई 2001 से 31 मार्च 2006 की चेक अवधि के दौरान अधिग्रहित अट्ठारह अचल संपत्तियों को कुर्क किया है. आरोप है कि इन अचल संपत्तियों में 160 एकड़ भूमि आवासीय संपत्तियों सहित शामिल है.
इस पूरी संपत्ति को अस्थाई तौर पर मात्र एक करोड रुपए का खरीद मूल्य के नाम पर दिखाया गया है. आरोप के मुताबिक इन सलंग्न संपत्तियों का दिशानिर्देश मूल्य लगभग 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का है. ध्यान रहे कि अनीता आर राधाकृष्णन इसके पहले तमिलनाडु सरकार में आवास और शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं मामले की जांच जारी है.